2019 में उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें आयोग ने कहा था कि बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय से समाधान करना होगा। यदि आपकी गलत बिजली बिल की शिकायत को 7 दिन के भीतर नहीं सुधारा जाता है, ट्रांसफॉर्मर फुंक गया है लेकिन बार-बार फोन करने पर भी इंजीनियर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप आसानी से पहली समस्या के लिए 50 रुपये एवं दूसरी समस्या के लिए 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा पा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को टोल फ्री नंबर 1912 पर पहले अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी और फिर समय से समाधान न मिलने पर इसी नंबर पर मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा। लेकिन क्या सच में इस आदेश का पालन हो रहा है या फिर प्रदेश की अन्य हेल्पलाइन नंबर की तरह ही यह हेल्पलाइन नंबर भी भगवान भरोसे ही चल कर रही है। सच्चाई क्या है चलिये आपको सुनाते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।