हमारे देश में सामान्य रुप से देखने को मिलता है कि जब कोई साधारण व्यक्ति किसी भी घटना को लेकर पुलिस थाना जाता है, तो बहुधा यानी अक्सर पुलिसवाले उसकी एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नहीं करते हैं। यदि वह एफआईआर पंजीकृत भी कर भी लेते हैं तो घटना पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसी दशा में पीड़ित व्यक्ति के पास एक ही रास्ता बचता है कि वह जनपद के पुलिस प्रमुख, यानी पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत करे और पुलिस थाने को संबंधित मामले में कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग करे। इसलिए आपके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि पुलिस अधीक्षक कौन होता है और उसके अधिकार एवं कर्तव्य क्या होते हैं।