हिमाचल प्रदेश में अपील कैसे करें
अधिकार एक्सप्रेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएँगे कि हिमाचल प्रदेश में बहुमंजिले भवन, उद्योग, स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, नर्सिंग होम और हास्पिटल जैसे भवनों की अग्नि सुरक्षा के लिए यदि आप अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अग्निशमन अधिकारी समय पर आपको NOC नहीं देते हैं तो आप क्या करेंगे।
- लोकसेवा अधिकार अधिनियम के अनुसार आप जिस कार्य दिवस के दिन आप एनओसी के लिए आवेदन करते हैं, उसके सातवें दिन डिविजनल आफीसर या स्टेशन फायर आफीसर या सब फायर आफीसर फायर रिपोर्ट जारी कर देगा।
- यदि ये अधिकारी सात कार्य दिवस के अंदर फायर रिपोर्ट जारी नहीं करते हैं तो आप इन अधिकारियों के खिलाफ सबसे पहले प्रथम अपील प्राधिकारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी के यहां लिखित अपील कर सकते हैं। इस अपील के बावजूद यदि फायर रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है तो आप उसी मुख्य अग्निशमन अधिकारी से मामले की दोबारा अपील कर सकते हैं।
- NOC के लिए आवेदन के बाद 30 दिन के अंदर आपकी NOC जारी कर दी जानी चाहिए। यदि मुख्य अग्निशमन अधिकारी 30 दिन के अंदर आपकी NOC जारी नहीं करता है तो आप सबसे पहले डायरेक्टर फायर सर्विसेज के यहां NOC जारी न करने वाले मुख्य अग्निशमन अधिकारी के खिलाफ अपील कर सकते हैं।
- इस अपील के बावजूद यदि आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप दोबारा डायरेक्टर फायर सर्विसेज से दोषी अधिकारी के खिलाफ अपील कर सकते हैं। आपके आरोप को सच पाए जाने पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी या डायरेक्टर फायर सर्विसेज दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे ।