लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस की नई व्यवस्था शुरू की है । इसके तहत अब प्रदेश भर के आरटीओ कार्यालय से जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन आयुक्त मुख्यालय लखनऊ से जारी किए जाएंगे। और मुख्यालय से ही ड्राइविंग लाइसेंस डाक के जरिए आवेदकों के घर भेजे जाएंगे। इसकी शुरुआत लखनऊ से हो गयी है।
नई व्यवस्था में अब आवेदक को स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और इसके बाद प्रिंट आउट लेकर आरटीओ कार्यालय जाना होगा। यहां पर सबसे पहले दिए गए लाइसेंस के प्रपत्रों की जांच होगी। और फिर फोटो और हस्ताक्षर की औपचारिकता पूरी की जाएगी । प्रपत्रों में किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए कैमरों से निगरानी की जा रही है। इसके लिए शुक्रवार को ही आरटीओ कार्यालय में कैमरे लगा दिए गए हैं। इसके बाद परिवहन कर्मचारी आवेदक की परीक्षा लेंगे। आवेदकों को दो टेस्ट से गुजरना होगा। पहला टेस्ट कम्प्यूटर पर 15 प्रश्नों का होगा। इसके बाद दूसरे टेस्ट में ट्रायल होगा। इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद सारथी-4 के जरिए मुख्यालय में सभी जानकारी पहुंच जाएगी। इसके बाद अनुमोदन मिलने पर ड्राइविंग लाइसेंस मुख्यालय में प्रिंट हो जाएगा और दस दिन के भीतर आवेदक के घर पर पहुंचेगा। गौरतलब है कि लाइसेंस आवेदकों को अब आवेदन पत्र के साथ 22 रुपये का रजिस्टर्ड लिफाफा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।