द्वितीय अपील की प्रक्रिया
- यदि आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नही हैं,
- आपको लगता है कि लोक प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अधूरी, दिग्भ्रमित करने वाली या गलत है,
- लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने सूचना उपलब्ध करवाने की आपकी याचिका अस्वीकृत कर दी हो,
- अपीलीय प्राधिकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने में असफल रहा हो,
- सहायक लोक सूचना अधिकारी ने आवेदन, राज्य/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अग्रसारित करने से इन्कार कर दिया हो,
- आपको लगता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु माँगी जा रही शुल्क अनुचित या ज्यादा है।
द्वितीय अपील आवेदन कहाँ सौंपे:
- राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में (यदि मामला राज्य लोक प्राधिकरण से संबंधित हों)।
- केन्द्रीय सूचना अयोग के कार्यालय में (यदि मामला केन्द्रीय लोक प्राधिकरण से संबंधित हों)।
द्वितीय अपील आवेदन करने की समय-सीमा
- आवेदन पर निर्णय देने की समय-सीमा (30 दिन या विशेष स्थिति में 45 दिन) समाप्त होने या लोक सूचना अधिकारी से निर्णय प्राप्त होने या आवेदन अस्वीकृति की सूचना मिलने के 90 दिनों (3 महीने) के भीतर।
- यदि राज्य/केन्द्रीय सूचना आयोग इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अपीलकर्त्ता को पर्याप्त कारणों से अपील दायर करने से रोका गया है तो वह अपील 90 दिनों के बाद भी स्वीकार कर सकता है।
द्वितीय अपील आवेदन का प्रारूप
- आवेदन सादे कागज पर तैयार किया जा सकता है। आवेदन डाउनलोड करने हेतु कृपया सबसे नीचे जाएं।
- आवेदन हस्तलिखित या टाइप किया हो सकता है।
- केन्द्रीय सूचना आयोग की स्थिति में आवेदन अँग्रेजी या हिन्दी में और राज्य सूचना आयोग की स्थिति में क्षेत्र की राजकीय भाषा या अँग्रेजी में तैयार किया जा सकता है।
आवेदन पत्र की तैयारी
- निर्धारित फॉर्मेट में आवश्यक सूचनाएँ स्पष्ट रूप से भरें।
- संलग्नकों की सूची दर्शाने के लिए पृष्ठ संख्या के साथ अनुक्रमणिका बनायें।
- द्वितीय अपील आवेदन के साथ भेजे जानेवाले सभी दस्तावेजों को निम्न क्रम में नत्थी करें-
- द्वितीय अपील हेतु मूल आवेदन पत्र,
- लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी से प्राप्त निर्णय या अस्वीकृति पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति (यदि हों तो),
- सूचना हेतु दिये गये अनुरोध पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति,
- प्रथम अपील आवेदन की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति,
- लोक सूचना अधिकारी व/या प्रथम अपीलीय अधिकारी को किये शुल्क भुगतान के साक्ष्य की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति,
- आवेदन जमा करने का साक्ष्य (पावती पत्र या अन्य रूप में) की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति आदि।
- उपरोक्त सभी दस्वावेजों की एक सेट छायाप्रति कराकर अपने पास सुरक्षित रख लें, जबकि मूल कॉपी आयोग को भेज दें।
आवेदन भेजने की प्रक्रिया:
- आवेदन रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजें। इसके लिए कभी कूरियर सेवा का उपयोग न करें।
- आवेदन के साथ पावती पत्र भी लगाएं।
- केन्द्रीय सूचना आयोग को आवेदन ऑनलाइन भी भेजा जा सकता है। आवेदन, ऑनलाइन रूप से जमा करने हेतु यहाँ क्लिककरें।
सूचना उपलब्ध होने की समय-सीमा
- सामान्य स्थिति में निर्णय 30 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए पर अपवादस्वरूप वह 45 दिनों में भी प्राप्त हो सकता है।
- निर्णय देने के समय की गणना केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से आरंभ होती है।
- राज्य/केन्द्रीय सूचना आयोग का निर्णय दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा। परन्तु राज्य/केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्णय से पीड़ित लोक प्राधिकरण उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।