माध्यमिक शिक्षा विभाग यूपी बोर्ड से जुड़ी 9 सेवाएं जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लायी गयी हैं। इस अधिनियम के तह यह सेवाएं तय समयसीमा में उपलब्ध करायी जाएंगी। अभी तक इन सेवाओं के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं थी जिसकी वजह से बोर्ड/परिषद के अधिकारी व कर्मचारी उन्हें बेवजह दौड़ाते थे और रिश्वत की मांग करते थे। यूपी बोर्ड की इन नौ सेवाओं के लिए बोर्ड के उप सचिव को नामित प्राधिकारी बनाया है। नामित प्राधिकारी द्वारा इन सेवाओं को मुहैया कराने के बारे में तय समयसीमा में निर्णय न ले पाने पर इसके खिलाफ प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां अपील दर्ज करायी जा सकती है।
- यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी तय समयसीमा में अपील का निस्तारण नहीं कर पाते हैं तो उसके खिलाफ द्वितीय अपीलीय अधिकारी के यहां द्वितीय अपील दर्ज करायी जा सकेगी।
- द्वितीय अपील अधिकारी को भी निर्धारित समयावधि में द्वितीय अपील का निस्तारण करना होगा।
- यूपी बोर्ड की सेवाओं के लिए बोर्ड के अपर सचिव प्रथम और सचिव द्वितीय अपीलीय अधिकारी होंगे।
सेवाएं |
आवेदन की तिथि से |
प्रथम अपील |
द्वितीय अपील |
1. मूल प्रमाण-पत्र जारी करना । |
15 दिन |
15 दिन |
15 दिन |
2. प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि जारी करना । |
30 दिन |
15 दिन |
15 दिन |
3. मूल अंक पत्र जारी करना । |
30 दिन |
15 दिन |
15 दिन |
4. अंकपत्र की द्वितीय प्रतिलिपि जारी करना । |
30 दिन |
15 दिन |
15 दिन |
5. संशोधित प्रमाण-पत्र जारी करना । |
30 दिन |
15 दिन |
15 दिन |
6. संशोधित अंक पत्र जारी करना । |
30 दिन |
15 दिन |
15 दिन |
7. निरस्त "CANCELLED" परीक्षाफल का निराकरण करना । |
45 दिन |
30 दिन |
15 दिन |
8. रोके गये "WITHELD" परीक्षाफल का निराकरण करना । |
45 दिन |
30 दिन |
15 दिन |
9. अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल का संशोधन करना । |
45 दिन |
30 दिन |
15 दिन |
10. अंकपत्र एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना । |
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