दिल्ली सरकार ने अब राशन कार्ड बनवाने की सुविधा ऑनलाइन कर दी है। आप स्वयं दिल्ली में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए आपको दिल्ली सरकार की http://nfs.delhi.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा।
वहां जाकर आपको “Apply Online for Food Security” लिंक पर क्लिक करना होगा।
लिंक पर क्लिक करने के बाद “Citizen Login Form” पेज खुल जाएगा।
यदि आप रजिस्टर्ड यूजर है, तो आप लॉगिन पासवर्ड डाल कर लॉगिन करें।
यदि आप रजिस्टर्ड यूजर नहीं है तो आप को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन अकाउंट बनाना होगा।
लॉगिन अकाउंट बनाने के लिए “Register” पर क्लिक करें। जिसके बाद “Citizen Registration Form” खुलेगा। जो नीचे दिया गया है।
इसके बाद आप डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करें, जिसमें आपका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड होगा। इसके बाद उसका नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड डाल कर सबमिट कर दें।
उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी और अंत में एक फोटो भी लगाना होगा।
ध्यान रखें कि आधार कार्ड और भरी गई जानकारी दोनों एक समान होनी चाहिए। अन्यथा आवेदन के समय समस्या हो सकती है। यह रजिस्ट्रशन आप ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की (https://edistrict.delhigovt.nic.in) वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- परिवार के मुखिया के पासपोर्ट आकार की 2 तस्वीरें
- परिवार के मुखिया का आयु प्रमाणपत्र / मैट्रिक स्कूल प्रमाण पत्र।
- परिवार की पूरी जानकारी
- आय का प्रमाण
- आवेदक का पता प्रमाण (वोटर आईडी कार्ड / पानी बिल / बिजली बिल / टेलीफोन बिल / पासपोर्ट)
दिल्ली में राशन कार्ड का आवेदन शुल्क
- नए राशन कार्ड / डुप्लिकेट राशन कार्ड के लिए राशन कार्ड आवेदन फीस के रूप में आवेदक को 25 / -रुपये का भुगतान करना होगा ।