अठारह साल उम्र पूरी कर चुके हर भारतीय नागरिक को मतदान करने का अधिकार है।( अगर उसे की सक्षम न्यायालय ने पागल नहीं घोषित किया है या फिर भ्रष्टाचार तथा चु्नाव से संबद्ध किसी अपराध के लिए किसी कानून के अंतर्गत उसे मतदान के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है)
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया
- केवल मतदाता कार्डों में शामिल लोगों के नाम ही नई मतदाता सूची में लिए जाते हैं ।
- निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी क्षेत्र की मतदाता सूचियों में संशोधन का आदेश दिए जाते ही, मतदाताओं की गणना करने वाले सरकारी कर्मचारी क्षेत्र के हर घऱ में जाते हैं ।
- कर्मचारी घर के मुखिया और उसकी अनुपस्थिति में परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य उन सदस्यों के नाम तथा अन्य विवरण लेते हैं जो मतदाता सूची में शामिल किए जाने की पात्रता रखते हैं ।
- गणना करने वाले कर्मचारी इन सदस्यों की उम्र तथा आवास के प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र , पासपोर्ट आदि मांग सकते हैं।
- इन ब्योरों से संतुष्ट होने के बाद कर्मचारी मतदाता कार्ड पर इन नामों और ब्योरों को दर्ज करता है और कार्ड पर कोड नंबर डलता है ।
- कर्मचारी मतदाता कार्ड की प्रति घऱ के मुखिया को देता है जिसे भविष्य में संदर्भ के लिए संभालकर रखना चाहिए।
- मतदाता कार्ज के आधार पर मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जाता है ।
- मतदाता कार्ड में सामान्य रुप से रहने वालों के नाम ही दर्ज किए जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए बाहर रहने वाले और छुट्टियों में घऱ आने वाले वयस्क हो चुके बच्चों के नाम भी उनके माता-पिता के पते के साथ मतदाता कार्ड में दर्ज कर लिए जाते हैं ।
- अगर सरकारी कर्मचारी के बार-बार जाने पर भी घऱ का मुखिया अथवा कोई वरिष्ठ व्यक्ति नहीं मिलता है तो कर्मचारी घर में एक फॉर्म छोड़ जाता है । यह फॉर्म भरकर कर्मचारी के अगली बार आने पर उसे दे देना चाहिए।
- यह फॉर्म भरकर चुनाव क्षेत्र के चुनाव पंजीकरण अधिकारी अथवा क्षेत्र के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास सीधे भी भेजा जा सकता है ।
सैन्यकर्मी और बाहर काम करने वालों के लिए प्रक्रिया
- इन वर्गों में शामिल लोग...
- संघ सरकार के अधीन सैन्य बलों में कार्यरत लोग,
- आर्मी एक्ट ,1950 के अंतर्गत आने वाले किसी सैन्य बल में कार्यरत लोग,
- किसी राज्य के ऐसे सैन्य बल के सदस्य , जो राज्य के बाहर कार्यरत हों,
- भारत सरकार के अधीन देश से बाहर के पदों पर कार्यरत व्यक्ति ।
- इन वर्गों के लोग डाक मतपत्र के जरिए मतदान कर सकते हैं ।
- इन लोगों को रिकॉर्ड ऑफिस में उपलब्ध जरुरी फॉर्म भरने होते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस इन्हें संबद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेज देता है ।
- निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी मतदाता सूची के एक अलग भाग में इन लोगों का नाम दर्ज करता है ।
कच्ची मतदाता सूचियां
- मतदाताओं की गणना का पूरा हो जाने पर , कच्ची मतदाता सूचियां तैयार की जाती हैं और इन्हें प्रकाशित करके लोगों से कहा जाता है कि अगर उनके दावे अथवा आपत्तियां हों तो दर्ज कराएं।
- अपने परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।
- अगर कच्ची मतदाता सूची में आपके घर के किसी वयस्क सदस्य का नाम नहीं है तो निर्धारित फॉर्म में दावा पेश करें।
- इस दौरान आपको प्रमाण के रुप में मतदाता कार्ड की प्रति पेश करनी पड़ सकती है।
- किसी तरह की परेशानी होने पर चुनाव पंजीकरण अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन को शिकायत कर सकते हैं।
- आप सीधे निर्वाचन आयोग को भी शिकायत कर सकते हैं ।