शिकायत दर्ज कराने का अधिकार
- कोई भी प्राधिकृत अधिकारी शिकायत दर्ज करा सकता है
- संबद्ध उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकता है
- मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठन शिकायत दर्ज करा सकता है
शिकायत कहां करें
- जिला मुख्यालय स्थित जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत करें
- इलाके के माप-तोल निरीक्षक को शिकायत करें
- संबद्ध राज्य या केंद्रशासित क्षेत्र के माप-तोल नियंत्रक को शिकायत करें।
- आप इस बारे में अदालत में मुकदमा भी दायर कर सकते हैं यह अदालत मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निचले दर्जे की नहीं होनी चाहिए ।
माप-तोल मानक अधिनियम 1976 में मनाही
- मानक पर खऱे न उतरने वाले तोल तथा माप के उपकरणओं से चीजों की बिक्री की मनाही।
- अपने घऱ या दुकान में मानक पर खऱे न उतरने वाले माप-तोल के उपकरण रखने पर मनाही।
- माप-तोल के उपकरणों से छेड़छाड़ करने पर मनाही।
- जितना मूल्य चुकाया गया हो, उससे कम मात्रा अथवा संख्या में वस्तु देने पर मनाही।
- जितना मूल्य चुकाया गया हो, उससे ज्यादा मात्रा या संख्या में वस्तु या वस्तुओं की मांग करना अथवा प्राप्त करने पर मनाही।
- किसी संविदा या समझौते में माप-तोल और संख्या के अमानक पैमानों का उल्लेख करने पर मनाही।
- किसी वस्तु का मूल्य माप-तोल के अमानक पैमानों में बताना या प्रदर्शित करने पर मनाही।
- ऊपर उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना औऱ जेल दोनों की सजा हो सकती है ।