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#karyakram_adhikari कार्यक्रम अधिकारी कौन होता है? कार्य क्या होते हैं?

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#karyakram_adhikari कार्यक्रम अधिकारी कौन होता है? कार्य क्या होते हैं?

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, यानी मनरेगा के अंतर्गत गांव में रहने वाले सर्वाधिक लाभ से वंचित लोगों को सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के माध्यम से ग्रामीण भारत में समावेशी विकास सुनिश्चित किया जाता है। इसके लिये राज्य, जनपद, खंड एवं ग्राम स्तर पर विभिन्न कार्मिकों की नियुक्ति भी की गयी है। जो इन कार्यों को अंजाम देते हैं। खंड यानी ब्लॉक स्तर पर ऐसे ही एक अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति की गयी है जो ग्राम पंचायतों से प्राप्त समस्त परियोजना प्रस्तावों और शिकायतों की जांच के साथ, उनका पर्येवेक्षण तथा मूल्यांकन करता है। जिससे सही व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंच सके। अब यदि आप लोगों को कार्यक्रम अधिकारी के विषय में जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको बताते हैं कि कार्यक्रम अधिकारी कौन होता है? उसके कार्य क्या होते हैं? हमारी वेबसाइट है: http://adhikarexpress.com/

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार