नई दिल्ली । यदि आपके साथ ट्रेन में कोई दुर्घटना होती है तो अब आपको चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है। रेल विभाग ने यात्रियों के लिए एक मोबाइल एप योजना शुरू की है। इसके तहत ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री बिना विलंब के ट्रेन में छेड़छाड़, चोरी, लूट, जहरखुरानी और मारपीट की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मोबाइल एप से शिकायत के बाद इसे 'जीरो एफआइआर' में तब्दील कर आरपीएफ तुरंत मामले की जांच शुरू कर देगी। इसके लिए आपको संबंधित पुलिस थाने में जाने की जरुरत नहीं होगी।
'जीरो एफआइआर' के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन पर दर्ज करा सकता है। बाद में यह एफआइआर उस पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दी जाती है जहां पर यह दुर्घटना हुई है। यह प्रावधान सभी के लिए किया गया है। इसका मकसद ये है कि किसी को न्याय मिलने में देर न हो और जल्द से जल्द शिकायत पुलिस तक पहुंच जाए।
आपको बता दें कि वर्तमान में यदि आपके साथ ट्रेन में कोई घटना हो जाती है तो टीटीई आपको एक शिकायत फार्म देता है। आपको इसे भरकर अगले स्टेशन पर आरपीएफ अथवा जीआरपी को देना होता है। बाद में यह शिकायत स्वत: एफआइआर में बदल जाती है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में जहां मामले की जांच में विलंब होता है, वहीं यात्री को तुरंत राहत नहीं मिलती है। इस एप के माध्यम से आप ऑफलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि अब इस मोबाइल एप के जारी हो जाने से यात्रियों को बहुत राहत मिलेगी। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने बताया कि मोबाइल एप से शिकायत दर्ज कराने का पायलट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में पहले से चल रहा है। जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सबसे खास बात यह है कि इस एप से सिर्फ आरपीएफ को ही नहीं जीआरपी, टीटीई और ट्रेन कंडक्टर को भी जोड़ा गया है।