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दागी लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

दागी लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

चंडीगढ़ (हरियाणा) । हरियाणा सरकार ने दागी लोगों को सरकारी नौकरियों से दूर रखने के लिए एक अहम कदम उठाया है। हरियाणा सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को अब दो महीने के भीतर चरित्र प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। उसके बाद इन प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। और फिर उन्हें सेवा में रखा जाएगा।

आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग व हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग द्वारा सिफारिश किये गए उम्मीदवारों के विषय में अहम फैसला लिया है। जिसके तहत किसी भी पद पर उम्मीदवारों की नियुक्ति 31 दिसंबर, 2018 तक बिना चरित्र प्रमाण की जांच किये प्रोविजनल आधार पर की जाएगी। और फिर प्रोविजनल आधार पर नियुक्त ऐसे उम्मीदवारों के चरित्र प्रमाण पत्र की जांच दो माह की अवधि के दौरान की जाएगी। यदि जांच में किसी प्रकार की कोई खामी पाई जाती है तो ऐसे उम्मीदवार को सेवा में नहीं रखा जाएगा।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

आधार की प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए UIDAI ने अब नया क्यूआर कोड (QR code) जारी किया है। जिसे 12 अंकों का आधार नंबर बताए बिना ऑफलाइन यूजर वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिव्यांग का अधिकार

बंदी (कैदी) का अधिकार

भवन निर्माण का अधिकार

साइबर (इंटरनेट) सेवा का अधिकार