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गुम या चोरी हुए मोबाइल का पता करना हुआ आसान!

गुम या चोरी हुए मोबाइल का पता करना हुआ आसान!

नई दिल्ली । दिल्ली एनसीआर में मोबाइल चोरी से परेशान लोगों के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहत की खबर दी है। सोमवार को उन्होंने  उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ एक ऐसा पोर्टल लांच किया। जिसके जरिए आपके लिए दिल्ली-एनसीआर में चोरी, गुमशुदा या लूटे हुए मोबाइन फोन को ढूंढना बेहद आसान हो जाएगा। हालांकि आगे चलकर इस तकनीकि का लाभ सभी देशवासियों को भी मिल सकेगा। 

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद कहा है कि अब दिल्ली और एनसीआर के यूजर्स को मोबाइल गुम या चोरी होने पर https://www.ceir.gov.in वेब पोर्टल पर जाकर पहचान पत्र के साथ पुलिस कंप्लेंट की कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके बाद डीओटी आपके नंबर और आईएमईआई को ब्लॉक कर देगा। और फिर आपको एक रिक्वेस्ट आइडी प्राप्त होगी। इसके जरिए आप पोर्टल पर अपने मोबाइल की स्थिति पर नजर रख सकेंगे। यदि आप चाहें तो भविष्य में आप आइएमईआइ को अनब्लॉक भी कर सकते हैं। जबकि संचार सचिव अंशु प्रकाश ने बताया कि देश के किसी भी कोने में यदि चोरी हुआ मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा होगा तो उसकी लोकेशन पता चल जाएगी और उसे ट्रैक किया जा सकेगा। और फिर पुलिस उस मोबाइल तक आसानी से पहुंच सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में करीब 40,000 फोन चोरी हुए हैं या फिर गुम होते हैं। 

आपको बता दें कि इस सुविधा के लिए दूरसंचार विभाग ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री नाम से एक प्रणाली विकसित की है और उसे सभी मोबाइल आपरेटरों के आइएमईआइ डेटाबेस से कनेक्ट किया है। सीईआइआर में सभी मोबाइल आपरेटर अपने नेटवर्क पर ब्लैकलिस्ट अथवा ब्लॉक किए गए मोबाइल सेट्स का डेटा शेयर करते हैं, ताकि एक नेटवर्क पर ब्लैकलिस्ट या ब्लॉक किया गया मोबाइल फोन दूसरे नेटवर्क पर भी काम नहीं कर सके। ऐसा होने से मोबाइल फोन पाने या चोरी करने वाला व्यक्ति सिम कार्ड बदलने के बाद भी उसका उपयोग नहीं कर पाता है। इससे मोबाइल फोन लौटाए जाने या चोर के पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाती है। जो मोबाइल चोरी से परेशान व्यक्ति के लिए बहुत राहत की बात है।

 

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार