सूचना अधिकारी पर 10 हजार रुपए का ठोका जुर्माना
Apr 04, 2016
नागपुर (महाराष्ट्र) सूचना के अधिकार को कानून को धता बताने वाले मनपा के सूचना अधिकारी को राज्य सूचना आयोग ने जोर का झटका दिया है। आवेदक को गलत जानकारी देने के आरोप में 10 हजार रुपए का जुर्माना ठोंक दिया है।
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जिला संगठक देवेंद्र वानखेड़ ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत मनपा के जल प्रदाय विभाग से टैंकर द्वारा शहर में जल आपूर्ति के सभी स्थानों और जल की मात्रा के बारे में जानकारी मांगी थी। जिसके बाद सूचना अधिकारी महेश गुप्ता ने आवेदक को जल से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए शुल्क भरने का पत्र भेजा था। लेकिन सूचना की राशि भरने के बावजूद अधूरी जानकारी दी। वहीं सूचना देने की 30 दिन की अवधि खत्म होने के बाद कुल 29035 पन्नों की जानकारी लेने के लिए 58070 रुपए का शुल्क भरने के लिए मांग पत्र आवेदक को भेज दिया था। जिसके बाद आवेदक ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील दाखिल की थी। अपने आदेश में अपीलीय अधिकारी रहमान ने अवधि समाप्त होने के बाद मांग-पत्र भेजने को मान्य किया और साथ ही पूरी जानकारी नि:शुल्क देने का भी आदेश दिया। इसके बावजूद महेश गुप्ता ने 29035 पन्नों की बजाय केवल 16 पन्नों में जानकारी उपलब्ध करायी, जो अधूरी थी।
सूचना अधिकारी महेश गुप्ता की इस मानमानी के खिलाफ आवेदक ने राज्य सूचना आयुक्त, नागपुर खंडपीठ के पास द्वितीय अपील की। 16 दिसंबर 2014 को मामले की सुनवाई के समय सूचना आयुक्त वसंत पाटील महेश गुप्ता के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने सूचना अधिकारी महेश गुप्ता से 10 हजार रुपए जुर्माना वसूलने का आदेश दे दिया।