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आरक्षण पर मध्य प्रदेश सरकार का पहला कदम

आरक्षण पर मध्य प्रदेश सरकार का पहला कदम

भोपाल (मध्य प्रदेश)। चुनाव आयोग की अनुमति के बाद प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सवर्ण) के आरक्षण के लिए अहम कदम उठाया है। सरकार ने कलेक्टरों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सवर्ण) के युवाओं के आय प्रमाणपत्र बनाने के अधिकार दे दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन आचार संहिता के चलते मामला चुनाव आयोग में लंबित था। 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने इस बात की पुष्टि की है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने जिलों से आ रही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सवर्ण) का आय प्रमाणपत्र बनाए जाने की मांग के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को प्रस्ताव भेजा था। कार्यालय ने आचार संहिता के मद्देनजर इस पर चुनाव आयोग से मार्गदर्शन मांगा था। इसके बाद रविवार को प्रमाणपत्र बनाए जाने की अनुमति दी गई। 

चुनाव आयोग की अनुमति के बाद केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सवर्ण) आरक्षण का प्रावधान होने के बाद प्रदेश के युवाओं को इसका फायदा मिल सकेगा। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणपत्र बनाकर देने के अधिकार जिलों को दे दिए। इस आरक्षण का लाभ आठ लाख रुपए तक सालाना आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सवर्ण) युवाओं को मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि कलेक्टरों ने प्रमाणपत्र बनाने अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार को अधिकृत किया है। वे प्रमाण पत्र केंद्र सरकार की गाइडलाइन और प्रारूप के मुताबिक बनाएंगे। जैसे-

  • प्रमाणपत्र में परिवार की वार्षिक आय,  
  • पांच एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि,
  • एक हजार वर्गफीट या इससे अधिक का फ्लैट,
  • अधिसूचित नगरपालिकाओं में सौ वर्गफीट या इससे अधिक का रहवासी भूखंड,
  • दो सौ वर्गफीट या इससे अधिक का रहवासी भूखंड की जानकारी होनी चाहिए।

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सवर्ण)  आरक्षण लागू नहीं हुआ है।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

आधार की प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए UIDAI ने अब नया क्यूआर कोड (QR code) जारी किया है। जिसे 12 अंकों का आधार नंबर बताए बिना ऑफलाइन यूजर वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

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