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शौचालय घोटाले के आरोपी प्रधानों पर नहीं हो रही कार्रवाई

शौचालय घोटाले के आरोपी प्रधानों पर नहीं हो रही कार्रवाई

कासगंज (उत्तर प्रदेश) । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को खुली जगह में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में ग्राम प्रधान प्रधानमंत्री की इस पहल को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। कासगंज में एक ऐसे ही मामले में मुख्य विकास अधिकारी ने शौचालय की लाखों की राशि का गबन करने के आरोप में दो प्रधानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और गबन की गयी राशि की वसूली के आदेश दिए हैं। लेकिन अभी तक खण्ड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी पंचायत गंजडुण्डवारा ने न तो दोनों प्रधानों से गबन की धनराशि की वसूली की है और न ही उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज (एफआईआर) दर्ज कराई है। 

कासगंज जिले की पटियाली तहसील के विकास खंड गंजडुण्डवारा की ग्राम पंचायत उलाई खेड़ा के ग्राम बमनपुरा निवासी अरविंद हरपाल ने ग्राम पंचायत उलाई खेडा में प्रधान द्वारा मानक तथा गुणवत्ता विहीन बनवाये गये शौचलयों की 8 माह पहले जांच करायी थी। यह जांच सहायक विकास अधिकारी पंचायत गंजडुण्डवारा के निर्देशन में खण्ड प्रेरकों के द्वारा की गई थी। इस जांच में यह खुलासा हुआ था कि पूर्व प्रधान राजकुमार ने 259 शौचालयों का निर्माण न करके 531150 रुपए का गबन किया है। जबकि वर्तमान प्रधान सत्यप्रकाश के द्वारा 259 शौचालयों का निर्माण न करके 336200 रुपए का गबन किया गया है ।

जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी कासगंज ने 15-12-2018 को खण्ड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी पंचायत गंजडुण्डवारा को निर्देश दिया कि वह गबन की गयी राशि से मानक के अनुसार सभी शौचालयों का निर्माण कराएं। लेकिन इस निर्देश के बावजूद दोनों प्रधानों ने न तो अभी तक शौचालय का निर्माण करवाया और न ही उन्होंने अभी तक अपने पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है।   

ऐसी दशा में मुख्य विकास अधिकारी कासगंज ने 03-01-2019 को खण्ड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी पंचायत गंजडुण्डवारा को निर्देश दिया कि वो पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर शौचालय निर्माण न कराये जाने के सम्बंध में वसूली धनराशि जिला स्वच्छता समिति कासगंज के खाते में तत्काल जमा कराएं तथा उपरोक्त समय में वसूली धनराशि न जमा करने पर संबंधित प्रधानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुख्य विकास विकास अधिकारी के आदेश के बावजूद खण्ड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी पंचायत गंजडुण्डवारा ने न तो अभी तक संबंधित से वसूली धनराशि जमा कराई है और न ही दोनों प्रधानों के खिलाफ एफआईआर ही दर्ज करायी है। वहीं अधिकारियों और प्रधानों की इस मनमानी से परेशान होकर अरविंद हरपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस गबन के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

आधार की प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए UIDAI ने अब नया क्यूआर कोड (QR code) जारी किया है। जिसे 12 अंकों का आधार नंबर बताए बिना ऑफलाइन यूजर वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिव्यांग का अधिकार

बंदी (कैदी) का अधिकार

भवन निर्माण का अधिकार

साइबर (इंटरनेट) सेवा का अधिकार