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अब बिना हेलमेट वाहन चलाना महिलाओं को पड़ेगा मंहगा

अब बिना हेलमेट वाहन चलाना महिलाओं को पड़ेगा मंहगा

चंडीगढ़ (हरियाणा) । पंजाब और चंडीगढ़ के बाद अब हरियाणा में भी दोपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। इतना ही नहीं यदि महिला किसी पुरुष चालक के पीछे दोपहिया वाहन पर बैठी है तो उसे भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों को कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 

मनोहर लाल खट्टर सरकार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए हेलमेट को जरूरी कर दिया है। हेल्मेट न पहनने वाली महिलाओं का चालान किया जाएगा और जुर्माना लगेगा। परिवहन विभाग इसके बारे में जिलों को जल्द ही लिखित आदेश जारी कर देगा। 

परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह का कहना है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में पहले से ही महिलाओं के लिए हेलमेट पहनने का प्रावधान है। अब इन नियमों को हरियाणा में सख्ती से लागू किया जाएगा। यदि महिलाएं नियम का उल्लंघन करेंगी तो उनका चालान तो होगा ही जुर्माना भी लगेगा। 

आपको बता दें कि हरियाणा में हर वर्ष करीब 12 हजार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें लगभग साढ़े पांच हजार लोगों की मौत हो जाती है।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

आधार की प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए UIDAI ने अब नया क्यूआर कोड (QR code) जारी किया है। जिसे 12 अंकों का आधार नंबर बताए बिना ऑफलाइन यूजर वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिव्यांग का अधिकार

बंदी (कैदी) का अधिकार

भवन निर्माण का अधिकार

साइबर (इंटरनेट) सेवा का अधिकार