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दिल्ली में मुर्दे और गुमशुदा लोग खा रहे हैं सरकारी राशन !

दिल्ली में मुर्दे और गुमशुदा लोग खा रहे हैं सरकारी राशन !

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में हैरान कर देने वाले भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। यहां पर मुर्दे, गुमशुदा और दिल्ली से पलायन कर चुके लोग हर महीने राशन खा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाक के नीचे हुए इस बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे से दिल्ली सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। इसका खुलासा किसी विपक्षी दल के नेता नहीं बल्कि आप पार्टी के ही मुंडका से विधायक सुखबीर सिंह दलाल ने किया है।

आप पार्टी के विधायक सुखबीर सिंह दलाल ने विशेष उल्लेख नियम 280 के तहत विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को शिकायत दी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि 2011 से राशन कार्डों की वस्तुस्थिति जांच का कोई सर्वे नहीं हुआ है। जबकि हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। हजारों लड़किया शादी करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों में चली जाती हैं। हजारों लोग ऐसे भी हैं, जो रोजगार की तलाश में दिल्ली में आए थे। 2011 में राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत इनके भी राशन कार्ड बने थे, जबकि कुछ साल बाद ही ये लोग दिल्ली छोड़ वापस या किसी और शहर चले गए। सुखबीर सिंह ने कहा कि पिछले आठ वर्षों के दौरान हजारों लोग ईडब्ल्यूएस और बीपीएल की श्रेणी से भी बाहर हो गए हैं, लेकिन उनके राशन कार्ड भी निरस्त नहीं किए गए हैं। और काफी लोग ऐसे हैं जो बहादुरगढ़ में रहते हुए राशन दिल्ली से ले रहे हैं।

सुखबीर सिंह के अनुसार दिल्ली में इस समय तकरीबन 19 लाख राशन कार्ड हैं। प्रति कार्ड चार से 10 सदस्यों के हिसाब से लगभग 72 लाख लोग राशन ले रहे हैं। लेकिन अभी तक इनका सर्वे नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यह गड़बड़ी जारी है। सुखबीर सिंह ने अपनी शिकायत में विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि 2011 से 2018 के बीच जितने भी प्रकार के राशन कार्ड बने हैं, उनका पूरी तरह से सर्वे कराया जाए। सुखबीर सिंह का आरोप है कि यदि सर्वे कराया गया तो कम से कम चार से पांच लाख नाम कट जाएंगे। इस कार्रवाई से करीब आठ साल से जारी भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और राशन का दुरुपयोग बंद होगा। और जरूरतमंद लोगों का नाम राशन कार्ड में जोड़ा जा सकेगा। हालांकि सुखबीर सिंह की शिकायत मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने शिकायत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को भेज दिया है । आपको बता दें कि नियम के अनुसार दिल्ली में राशन कार्ड केवल पांच साल के लिए बनता है। और उसका हर पांच साल के बाद नवीनीकरण होता है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार इस घोटाले की निष्पक्षता से जांच करवाते हैं या फिर मामले को ठंडे बस्ते डाल देते हैं।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

आधार की प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए UIDAI ने अब नया क्यूआर कोड (QR code) जारी किया है। जिसे 12 अंकों का आधार नंबर बताए बिना ऑफलाइन यूजर वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिव्यांग का अधिकार

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भवन निर्माण का अधिकार

साइबर (इंटरनेट) सेवा का अधिकार