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हरियाणा के अफसरों को फरमान, सांसद-विधायक को करें सलाम !

हरियाणा के अफसरों को फरमान, सांसद-विधायक को करें सलाम !

चंडीगढ़ (हरियाणा)। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने राज्य के अफसरों के लिए नया फरमान जारी किया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी अफसर और बाबू सांसदों और विधायकों के सम्मान में अपनी कुर्सी से खड़े होकर उनका स्वागत करें और उनकी पूरी मदद करें। इतना ही नहीं जब भी सांसद या विधायक सरकारी ऑफिस पहुंचे तो अधिकारी उनकी गाड़ी के पास पहुंचकर उन्हें रिसीव करें। और वापसी में उन्हें पूरे सम्मान के साथ गाड़ी तक पहुंचाएं । ऐसा न करने पर कड़ा दंड भुगतना पड़ेगा।

मुख्य सचिव के दफ्तर से जारी इस सर्कुलर में कहा गया है कि चुने गए जनप्रतिनिधियों के साथ अफसरों को शिष्टता और सावधानी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जब सरकारी विभाग के दफ्तरों में सांसद या विधायक पहुंचें, तो संबंधित अफसर को प्रोटोकॉल के तहत अपनी कुर्सी से खड़े होकर उनका अभिवादन करना चाहिए।  सांसदों और विधायकों के हर सवाल का अफसर पूरी सभ्यता और शिष्‍टाचार से जवाब देना चाहिए। जानकारी नहीं दे पाने की सूरत में इसकी ठोस वजह बताना चाहिए। सभी सरकारी अफसर सांसद और विधायकों का फोन उठाएं और व्यस्त होने की स्थिति में एसएमएस के जरिए तुरंत उन्हें इसकी जानकारी दें। माननीयों के सभी अनुरोधों को ध्यानपूर्वक सुना जाए। जिस भी संसदीय क्षेत्र में कोई प्रोग्राम हो तो वहां के सांसद को जरूर बुलाएं और उन्हें सुविधाजनक सीट दें। अगर किसी सांसद का निर्वाचन क्षेत्र दो जिले में पड़ता है तो अधिकारी दोनों जिलों में सांसद को बुलाएं। सर्कुलर में लिखा है कि अगर अफसर ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया, तो जांच के बाद कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। 

गौरतलब है कि अफसरों द्वारा सांसद-विधायकों के फोन नहीं उठाने की शिकायतें आम हैं। इसी तरह प्रोटोकॉल के उल्लंघन और संतोषजनक व्यवहार नहीं होने की शिकायतें बढ़ी हैं। लोकसभा में यह मामला उठने के बाद संसदीय मामलों की समिति ने 4 जनवरी को सभी प्रदेश सरकारों को इस संबंध में सख्ती बरतने की हिदायत दी थी। इस पर कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार ने यह सर्कुलर जारी किया है। आदेश में साफ कहा गया है कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सरकार कार्रवाई करेगी। 

वहीं इस फैसले से वीआइपी कल्चर हावी होने की आशंका को खारिज करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रोटोकॉल में सांसद और विधायक का दर्जा मुख्य सचिव से ऊपर है। यदि सांसद और विधायक सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो अफसरों को उनका अभिवादन करना ही चाहिए। कुछ अफसर इसका पालन नहीं करते, जिसके चलते यह सर्कुलर जारी किया गया है। जबकि इस सर्कुलर के बारे में एक अफसर का कहना है कि, 'अगर किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार हुए शख्स के प्रति नरमी बरतने की किसी सांसद की गुजारिश हम मानते हैं, तो इससे लोगों के बीच असंतोष भड़क सकता है। ऐसे में हमें जनता के साथ जाना पड़ता है।'

आपको बता दें इससे पहले उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी राजीव कुमार की ओर से 18 अक्टूबर 2017 को एक फरमान जारी हुआ था। जिसमें कहा गया था कि किसी भी कार्यालय में या पब्लिक जगह में यदि कोई विधायक, सांसद आते हैं, तो सभी अफसरों कर्मचारियों को उनके सम्मान में खड़े होना होगा। आईजी, डीएम और एसपी को सांसदों- विधायकों के साथ सलीके से पेश आना होगा। सांसदों, विधायकों के पत्रों की रिसीविंग देना होगा । उनके सभी पत्रों पर गंभीरता दिखाते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उन्हें अवगत कराना होगा। और उनकी फोन कॉल को रिसीव करना होगा। ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

आधार की प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए UIDAI ने अब नया क्यूआर कोड (QR code) जारी किया है। जिसे 12 अंकों का आधार नंबर बताए बिना ऑफलाइन यूजर वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिव्यांग का अधिकार

बंदी (कैदी) का अधिकार

भवन निर्माण का अधिकार

साइबर (इंटरनेट) सेवा का अधिकार