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बिजली की चोरी रोकने के लिए खुलेंगे पुलिस थाने

बिजली की चोरी रोकने के लिए खुलेंगे पुलिस थाने

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। प्रदेश में बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए बड़ा अहम कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक-एक थाने खोले जाएंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इन थानों को एंटी पावर थेफ्ट के नाम से जाना जाएगा। थानों की स्थापना के बाद सभी मुकदमे और विवेचना की पैरवी बिजली विभाग के अधीन पुलिसकर्मी करेंगे। 

योगी सरकार यूपी को चौबीस घंटे बिजली देने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बिजली चोरी को मानती है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा कहते हैं कि राज्य में चौबीस घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए चोरी रोकना आवश्यक है। श्रीकांत शर्मा ने बताया कि बिजली चोरी होने की वजह से सुचारु आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होती है और आम लोगों का हक मारा जाता है। अब तक विद्युत चोरी के मामलों की विवेचना भी ठीक से नहीं हो पाती थी। थाना खुलने से मुकदमा दर्ज कराने से लेकर तकनीकी रूप से विवेचना में सहूलियत मिलेगी। उन्होंने बताया कि यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन वर्तमान 33 छापेमार दल कार्यरत है और यूपी शासन 55 अतिरिक्त प्रवर्तन दल की स्वीकृत दी जा चुकी हैं। इन थानों के खुलने से व्यवस्था मजबूत होने के साथ ही वितरण हानि में कमी आएगी और ईमानदार उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण होगा। उन्होंने बताया कि गुजरात, राजस्थान और मध्यप्रदेश में पहले से ही इस तरह की व्यवस्था चल रही है। सरकार ने थानों में तैनात किये जाने वाले पुलिसबल की संख्या निर्धारित कर दी है। हर थाने में 28 पुलिसकर्मी तैनात किये जाएंगे। इनमें इंस्पेक्टर के रूप में एक प्रभारी निरीक्षक, पांच उपनिरीक्षक, 11 मुख्य आरक्षी, नौ आरक्षी और दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात होंगे। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि इस बल के तैनात से पारदर्शी विवेचना होगी और चोरी पर अंकुश लगेगा। थानों में पुलिस बल की तैनाती के लिए सरकार ने 2157 पदों का सृजन किया है। इस बल की तैनाती के बाद राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड इस व्यवस्था पूरा खर्च उठाएगा। पुलिसकर्मियों के वेतन से लेकर सभी सुविधाओं के व्यय भार का दायित्व पावर कारपोरेशन का ही होगा। 

दरअसल बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करने में खुद बिजली विभाग को ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एफआईआर दर्ज कराने में ही विभाग के अधिकारियों को थानों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। अलग-अलग थानों में रिपोर्ट दर्ज कराने में समय भी लगता है। उधर पुलिस थानों में काम भी ज्यादा है, लिहाजा कार्रवाई महज खाना पूर्ति बनकर रह जाती थी। अब सरकार ने तैयारी की है कि नए बिजली थाने खोले जाएं, जिनकी व्यवस्था पुलिस ही संभालेगी, लेकिन यहां सिर्फ बिजली के मामले ही निपटाए जाएंगे।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

आधार की प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए UIDAI ने अब नया क्यूआर कोड (QR code) जारी किया है। जिसे 12 अंकों का आधार नंबर बताए बिना ऑफलाइन यूजर वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

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