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घूसखोर हेड कांस्टेबल को जिला एवं सत्र न्यायालय ने भेजा जेल

घूसखोर हेड कांस्टेबल को जिला एवं सत्र न्यायालय ने भेजा जेल

सिरमौर (हिमाचल प्रदेश)। नाहन के हेड कांस्टेबल को चेक बाउंस के मामले में रिश्वत लेना मंहगा पड़ गया। चेक बाउंस मामले में तीन हजार रुपये रिश्वत लेने का अभियोग साबित होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर ने हेड कांस्टेबल को चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 45 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना नहीं देने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

आपको बता दें कि चेक बाउंस मामले में आरोपी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हेड कांस्टेबल ने रिश्वत की मांग की थी। विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर पुलिसकर्मी को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। जिला न्यायवादी एमके शर्मा और स्टेट विजिलेंस एंड एंटी क्रप्शन ब्यूरो के अधिवक्ता सुनील वासुदेवा ने संयुक्त रूप से मामले की पैरवी की। जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने बताया कि पच्छाद के फागला निवासी सतीश कुमार ने जून 2013 में भेलन निवासी वीरेंद्र सिंह को एक लाख का चेक दिया। बैंक खाते में राशि न होने से चेक बाउंस हो गया। वीरेंद्र ने इसकी शिकायत अदालत में की। अदालत ने सतीश कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर एसएचओ पच्छाद को उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए। मुख्य आरक्षी (एचएचसी) हरि कृष्ण पच्छाद में कार्यरत था। हरिकृष्ण ने सतीश को फोन किया और उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी। हेड कांस्टेबल ने गिरफ्तारी से बचाने के लिए सतीश से तीन किस्तों में नौ हजार रुपये की मांग की। सतीश ने इसकी शिकायत विजिलेंस से की। विजिलेंस ने जाल बिछाया और आरोपी पुलिस कर्मी को तीन हजार रुपये देने के लिए बुलाया। 28 जनवरी, 2014 को सराहां में सब्जी की दुकान के समीप ही सतीश ने हरिकृष्ण को तीन हजार दिए। विजिलेंस टीम ने उसे रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। जिला न्यायवादी ने बताया कि इसके बाद विजिलेंस में भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। अदालत में 26 गवाह और दलीलों के दम पर यह अभियोग साबित किया गया। अदालत ने आरोपी एचएचसी हरि कृष्ण निवासी गड्डा बुड्डी को भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा सात के तहत तीन साल कैद और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

आधार की प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए UIDAI ने अब नया क्यूआर कोड (QR code) जारी किया है। जिसे 12 अंकों का आधार नंबर बताए बिना ऑफलाइन यूजर वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

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