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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब नहीं लगाना होगा अंगूठा

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब नहीं लगाना होगा अंगूठा

देहरादून (उत्तराखंड)। यदि आप डाइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो आपके लिए परिवहन विभाग एक अच्छी खबर लेकर आया है। अब आपको लाइसेंस बनवाने के लिए अंगूठा नहीं लगाना होगा। परिवहन मुख्यालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अंगूठे का निशान लगाने की व्यवस्था को बंद करने का फैसला लिया है। इसके लिए परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र को पत्र लिखा है।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सारथी एप्लीकेशन में बायोमीट्रिक कैप्चरिंग को स्थानीय स्तर पर डेटाबेस रखे जाने को आधार एक्ट के प्राविधान के अनुसार विधि सम्मत नहीं माना है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने 27 जुलाई को पत्र भी जारी किया था। इसमें सारी बातों का हवाला दिया गया है। सारथी के तहत लिए जो थंब इंप्रेशन लिए जा रहे हैं, वह अवैध हैं। इस संबंध में परिवहन मुख्यालय की तरफ से सभी आरटीओ और एआरटीओ को भी पत्र भेजा गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार राज्य स्तर (सॉफ्टवेयर एनआईसी ने विकसित किया है) पर थंब इंप्रेशन को बंद नहीं किया जा सकता है, ऐसा करने पर लाइसेंस बनने की पूरी प्रक्रिया ही प्रभावित हो जाएगी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पहले ही अंगूठे का निशान (थंब इंप्रेशन) बंद करने का आदेश हो चुका है।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

आधार की प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए UIDAI ने अब नया क्यूआर कोड (QR code) जारी किया है। जिसे 12 अंकों का आधार नंबर बताए बिना ऑफलाइन यूजर वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिव्यांग का अधिकार

बंदी (कैदी) का अधिकार

भवन निर्माण का अधिकार

साइबर (इंटरनेट) सेवा का अधिकार