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हरियाणा पुलिस की शिकायत कहां करें

हरियाणा पुलिस की शिकायत कहां करें

हरियाणा पुलिस अत्याचार की शिकायत कहां करें- 

  • हरियाणा पुलिस ने किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार या क्रूरता आपके की हो तो आप इसकी शिकायत पुलिस शिकायत प्राधिकरण में कर सकते हैं।
  • अगर वहां भी उसका समाधान न हो तो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ताकि दोषी को सजा दिलवाई जा सके। 

हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण में शिकायत कैसे करें- 

  • एक सादे कागज पर लिखा या टाईप किया हुआ पत्र केस अथवा घटना से संबंधित सभी सबूतों के साथ एक हलफनाम लगाकर अपने नाम से प्रदेश के पुलिस शिकायत प्राधिकरण को भेज सकते हैं।
  • आप अपनी शिकायत गुमनाम या किसी अन्य नाम से न भेजें। और ऐसा करने से नहीं डरें।
  • आप ईमानदारी से अपने साथ घटित घटना का पूरा विवरण नाम,पता व फोन नंबर सहित दें।
  • जब तक आप शिकायत के लिए आगे नहीं आएंगे, सच के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ऐसे ही प्रताडि़त होते रहेंगे।

पुलिस शिकायत प्राधिकरण का पता, फोन नंबर- 

हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण

पुरानी बिल्डिंग लोक निर्माण विभाग

(भवन व सडक़ें), सैक्टर-19बी चंडीगढ़-160017

फोन नंबर- 0172-2772244

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार