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लापता व्यक्ति के बारे में नियम

लापता व्यक्ति के बारे में नियम

लापता व्यक्ति कौन है  

किसी भी व्यक्ति के लापता होने की तिथि से अर्थात जिस दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है, उस दिन से 7 वर्ष पूरा होने पर माना जायेगा कि उस व्यक्ति का देहान्त हो चुका है। हालांकि केवल कोई न्यायालय ही किसी लापता व्यक्ति को मृत घोषित कर सकता है। 

लापता व्यक्ति की रिपोर्ट करें 

आपको बहरे या सुनने में असमर्थ या बोलने की क्षमता में असक्षम, लापता व्यक्ति की रिपोर्ट करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। 

एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट करने के लिए 24 घण्टे तक प्रतीक्षा नहीं करनी होती है यदि आपको किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा और कल्याण के बारे में चिंता है, तो आप इसकी तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का लापता हो जाना अपराध नहीं है। 

जब आप एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट फाइल करते हैं, तो पुलिस की मदद करने के लिए आप निम्नलिखित जानकारी भी साथ में ला सकते हैं: 

  • लापता हुए व्यक्ति की हाल की एक तस्वीर
  • लापता हुए व्यक्ति के टेलीफोन नंबर
  • मित्रों और सहयोगियों के नाम, पते और फोन नंबरों की एक सूची
  • संभावित गन्तव्य स्थान जैसे कि पसंदीदा स्थल, काम के स्थल या पिछले किसी जुड़ाव के साथ वाली जगह
  • कोई ज्ञात चिकित्सीय जानकारी, जिसमें डॉक्टरों या आवश्यक दवाइयों के नाम शामिल हैं
  • लापता व्यक्ति का पूरा विवरण जिसमें आयु, ऊंचाई, वजन, आंखों और बालों के रंग और कोई भी अन्य विशिष्ट विशेषताएं
  • गायब होने की तारीख, नाम, पिता का नाम, धर्म, प्रदेश की जानकारी 

यह सुविधा दिल्ली पुलिस, गुड़गांव पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस द्वारा समन्वित रूप से उपलब्ध कराई गई है।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार