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चुनाव प्रचार में गड़बड़ी की शिकायत

चुनाव प्रचार में गड़बड़ी की शिकायत

चुनाव प्रचार में गड़बड़ी की शिकायत 

  • पीठासीन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी या जिला चु्नाव अधिकारी या मुख्य चुनाव अधिकारी या फिर निर्वाचन आयोग से शिकायत कर सकते हैं ।
  • न्यायिक मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकते हैं।
  • लोकपाल नियुक्त हो तो उससे शिकायत कर सकते हैं।
  • हर हिंसक घटना की थाने में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं ।

चुनाव में बेहिसाब पैसों के खर्च की शिकायत

  1. स्थानीय आयकर अधिकारियों से शिकातय करें,
  2. निर्वाचन आयोग के चुनाव प्रेक्षक से शिकायत करें,
  3. निर्वाचन आयोग के चुनाव व्यय प्रेक्षक से शिकायत करें,
  4. राज्य सरकार से शिकायत करें,
  5. पुलिस से शिकायत करें,
  6. न्यायिक मजिस्ट्रेट शिकायत करें,
  7. निर्वाचन अधिकारी या जिला चुनाव अधिकारी या मुख्य चु्नाव अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करें।

दीवारों पर नारों के खिलाफ शिकायत

  • राजनैतिक दलों द्वारा दीवारों और घरों पर नारे लिखना अपराध है। इसके खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाईयां की जा सकती हैं...
  1. राजनैतिक दल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करा सकते हैं,
  2. संपत्ति के नुकसान का सिविल दावा दर्ज करा सकते हैं,
  3. निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों से शिकायत कर सकते हैं।
  4. निर्वाचन अधिकारी या जिला चुनाव अधिकारी या मुख्य चुनाव अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं,
  5.  पुलिस से शिकायत कर सकते हैं ।

लाउडस्पीकर के गलत इस्तेमाल पर शिकायत

  • चुनावों के दौरान निर्धारित समय के अलावा अथवा बहुत ऊंची आवाज में लाउज स्पीकरों के इस्तेमाल के खिलाफ निम्नलिखित से शिकायत कर सकते हैं...
  1. जिला प्रशासन से शिकायत कर सकतें हैं,
  2. पुलिस से शिकायत कर सकते हैं,
  3. निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक से शिकायत कर सकते हैं,
  4. निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन आयोग से शिकायत कर सकते हैं।

 

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार