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राजस्थान में ऑनलाइन जमाबंदी की नकल

राजस्थान में ऑनलाइन जमाबंदी की नकल

राजस्थान में खसरा,खतौनी या नक्शा प्राप्त करने के लिए आपको तहसील के चक्कर लगाने की जरुरत नहीं है । आप घर बैठे ही ऑनलाइन जमाबंदी (खाता, खतौनी विवरण) की नकल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट से कनेक्ट कंप्यूटर पर कुछ प्रक्रिया का पालन करना होगा ।

सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में गूगल सर्च इंजन में apnakhata टाइप करें और फिर इंटर की प्रेस कर दें। ऐसा करते ही आपके सामने apnakhata यूआरएल apnakhata.raj.nic.in के साथ खुल जाएगा। अब आप apnakhata पर क्लिक करें।

apnakhata पर क्लिक करते ही आपके सामने होम पेज खुल जाएगा । जिसमें राजस्थान का मैप दिखाई देगा। इस मैप में सभी जिलों का नक्शा बना हुआ होगा। जिसमें आप अपने जिले अलवर को सेलेक्ट करें।

जिला को सेलेक्ट करते ही आपके सामने सभी तहसीलों का नक्शा खुलकर सामने आ जाएगा। अब आप अपनी तहसील नीमराना को सेलेक्ट करें।

तहसील को सेलेक्ट करते ही जिला अलवर, तहसील नीमराना खुलकर आपके सामने आ जाएगा । यहां आप गत (पिछला) या चालू(वर्तमान) समय में किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं । आप चाहें चालू(वर्तमान) को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने गांव को सेलेक्ट करें।

गांव को सेलेक्ट करते ही आपके सामने खाता/खसरे का चयन करें का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। यहां पर चार विकल्प विकल्प हैं।

  • खाता से,
  • खसरा से,
  • नाम से,
  • समस्त खाते

 

इन विकल्पों में से आप किसी भी विकल्प को सेलेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम यहां पर खाता से  ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर खाता संख्या डालेंगे और चयन करें बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दाहिनी तरफ भूमि के मालिक का विवरण दिखाई देने लगेगा।

यदि आप इसकी नकल लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गे नकल प्राप्त करें बटन पर क्लिक करें।

नकल प्राप्त करें बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने जमाबंदी (खेवट/खतौनी) की नकल खुलकर सामने आ जाएगी। जिसमें भूस्वामी और उसकी भूमि का पूरा विवरण होगा।

 

नोट- आपको बता दें कि ऑनलाइन प्राप्त की गयी यह कॉपी केवल सूचना के लिए होती है । आप इसको प्रमाण के रुप में कहीं प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। यदि आप प्रमाणिक कॉपी चाहते हैं तो आपको तहसील जाना होगा । वहां पटवारी को एक प्रार्थनापत्र देना होगा और सरकारी तौर पर निर्धारित फीस देनी होगी। इसके बाद आप जमाबंदी की प्रमाणिक कॉपी उपलब्ध करवा दी जाएगी। जिसे आप प्रमाण के रुप में कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

 

 

 

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार