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उत्तर प्रदेश में NOC कैसे प्राप्त करें

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उत्तर प्रदेश में NOC कैसे प्राप्त करें

उत्तर प्रदेश में फायर ब्रिगेड की NOC कैसे प्राप्त करें

अधिकार एक्सप्रेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएँगे कि किस तरह आप उत्तर प्रदेश में बहुमंजिले भवन, उद्योग, स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, नर्सिंग होम और हास्पिटल जैसे भवनों की अग्नि सुरक्षा के लिए कैसे  अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। 

  1. इसके लिए सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा की वेबसाइट www.upfireservice.gov.in पर लाग इन करें।
  2. जब वेबसाइट का होम पेज खुल जाए तो आप NOC मीनू पर क्लिक करें।
  3. NOC पर क्लिक करने पर एक प्रारुप प्रदर्शित होगा, जिसमें आपको आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, फोन नंबर के साथ भवन के प्रकार रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, एसेंबली इत्यादि के साथ NOC के आवेदन का प्रकार जैसे- प्रोविजनल, फाइनल, नवीनीकरण प्रदर्शित होगा। जिसमें आप अपनी आवश्यकतानुसार भवन के प्रकार के आधार पर प्रोविजनल, फाइनल, नवीनीकरण के प्रकार को सलेक्ट करने के बाद क्लिक करें।
  4. इसके बाद स्क्रीन पर एक स्लिप दिखाई देगी, जिसमें यूनिक आईडी, प्रार्थना पत्र सबमिट करने की तिथि एवं समय के साथ-साथ तीन कार्य दिवस में ही साइट प्लान, एलिवेशन प्लान इत्यादि के साथ संबंधित जनपद के प्रभारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी के कार्यालय में, स्क्रीन पर प्रदर्शित स्लिप की प्रति के साथ मैनुअली जमा करना आवश्यक होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्राप्त स्लिप की वैधता समाप्त हो जाएगी और  आपको फिर से रिटर्निंग यूजर विंडो पर पुराने प्राप्त यूनिक आईडी नंबर का उल्लेख करते हुए आवेदन करना होगा।
  5. आपको आनलाइन आवेदन लाग इन करने की सूचना संबंधित जनपद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी वेबसाइट www.upfireservice.gov.in को खोलकर अपने जनपद के कालम जाकर चेक करके प्राप्त हो कर लेगा।
  6. इसके बाद मुख्य अग्निशमन अधिकारी किसी भी प्रकार के किए गए प्रश्न की विस्तृत सूचना आपको उक्त वेबसाइट को खोलकर प्राप्त यूनिक आईडी नंबर के संदर्भ के साथ चेक करने पर उपलब्ध कराएगा। साथ ही साथ आपको अग्निशमन विभाग से किए गए प्रश्न की सूचना ई-मेल भी भेजेगा।
  7. आपके उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 15 दिवस के अंदर अनापत्ति प्रमाण पत्र की सूचना वेबसाइट www.upfireservice.gov.in/noc_issued_document.php पर उपलब्ध करा दी जायेगी। जिसे देखकर आप संबंधित जनपद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।   

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार