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राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें

राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें

राजस्थान में आप  मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाना चाहते हैं तो अब आपको सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तहसील स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटरों सीएसएस व ई-मित्र कियोस्कों पर जाकर डिजिटल हस्ताक्षर वाला मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। 

डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको ई मित्र कियोस्क या सीएसएस पर आवेदन करना होगा। कियोस्क से आवेदन पत्र और इसके साथ लगे दस्तावेज अपलोड कर दिए जाएंगे। अपलोड किए गए दस्तावेजों को संबंधित तहसीलदार,एसडीएम या एडीएम ऑनलाइन देखकर प्रमाण-पत्र जारी करने की मंजूरी देंगे। इस प्रमाण पत्र के लिए आपको 40 रुपए शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। 

मूल निवास प्रमाण पत्र से यह प्रमाणित होता हैं, कि आप राजस्थान के निवासी हैं। और राज्य में कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र  की आवश्यकता स्कूल कॉलेजों में प्रवेश, छात्रवृति और किसी सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए पड़ती हैं। यदि आप के पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इन सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। 

मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के दस्तावेज 

  • आधार कार्ड 
  • मतदाता पहचान पत्र
  • राशन कार्ड 
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • परिवार रजिस्टर की नकल
  • बिजली बिल या पानी बिल
  • पासपोर्ट साइज की फोटो 

राजस्थान में ऑनलाइन मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं।

http://techedu.rajasthan.gov.in/RPET/pdf/FORMATS%20of%20various%20certificates_2014.pdf

अब लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र  के लिए एक आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा। इस फॉर्म में आपको नीचे दी गयी निम्नलिखित जानकारियों को दर्ज करना होगा।

  • आवेदक का नाम
  • पिता/ पति का नाम
  • आवेदक का वर्तमान स्थाई पता
  • पिता/पति का मूल स्थान
  • पिता/पति का व्यवसाय
  • पिता/पति के व्यवसाय का पता
  • आवेदक की जन्मतिथि
  • आवेदक का जन्म स्थान
  • आवेदक व्यक्ति की शिक्षा संस्थान का नाम
  • पिता की अचल सम्पति का विवरण
  • क्या मतदाता सूची में स्वयं के पिता/ पति का नाम हैं।   हाँ / नहीं
  • आवेदक का मोबाइल नंबर

 इन सभी जानकारियों को भरने के बाद आप दोबारा ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़ लें, जिससे कोई गलती न रह जाए। और अंत में आवेदन फॉर्म में पूछी गयी जगह पर हस्ताक्षर अवश्य कर दें। 

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

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