Main Menu

छत्तीसगढ़ में मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें

छत्तीसगढ़ में मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें

छत्तीसगढ़ में आप आवास या निवास प्रमाण-पत्र बनवाना चाहते हैं तो अब आपको सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोक सेवा केंद्र पर जाकर डिजिटल हस्ताक्षर वाला निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। 

निवास प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। निवास प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति के रहने के स्थान को प्रमाणित करता है। 

निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़ 

  • शपथ पत्र
  • निवास का प्रमाण
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • घर या भूमि का दस्तावेज़
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • नौकरी प्रमाण पत्र /पहचान पत्र (यदि आवेदक शासकीय /अर्ध शासकीय अधीनस्थ हो )
  • पिता का सेवा प्रमाण पत्र
  • वार्ड सदस्य, स्थानीय विधायक / सांसद से प्राप्त प्रमाण पत्र
  • उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र(12 वीं कक्षा)
  • तकनीकी विषयों में प्रमाणपत्र / डिप्लोमा
  • प्राथमिक विद्यालय का प्रमाणपत्र – 5 कक्षा
  • माध्यमिक विद्यालय का प्रमाणपत्र – 8 कक्षा
  • स्कूल प्रमाणपत्र (3 साल की एक सबूत निरंतर अध्ययन के रूप में)
  • हाई स्कूल(10वी कक्षा) अंकसूची 

छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र के लिए आप ऑनलाइन आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा । इस चरण को पूरा करने के बाद ही आप छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं- 

  • इसके लिए सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट की अधिकारिक वेबसाइट (edistrict.cgstate.gov.in) पर जाना होगा।
  • वहां पर आफको प्रमाण पत्र सेवाएं के ऑप्शन को चुनना होगा।
  • प्रमाण पत्र सेवाएं को चुनने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा। जिसमें आपको आय प्रमाण पत्र के सामने दिखाई दे रहे विवरण पर क्लिक करना होगा।
  • विवरण पर क्लिक करने के बाद, यदि आप रजिस्टर्ड यूजर है तो अपने यूजर नाम और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।
  • यदि आप पहली बाद इस सेवा का उपयोग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले लॉगिन पर जाकर नागरिक पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आपको Click Here For New Registration पर क्लिक करना होगा।
  • इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको पूछे गए विवरण को भरना होगा।
  • विवरण भरने के बाद आपको नीचे दिखाई दे रहे सहेजें पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपके पंजीकरण प्रकिया पूरी हो जाएगी।
  • अब आपको अपनी बनी आई डी से लॉग इन करना होगा। जिसके बाद आप आसानी से छत्तीसगढ़ निवास  प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएगे। 

यदि आप छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र की ऑनलाइन स्थिति जाँच करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित बातों का पालन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं-

  • इसके लिए सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट की अधिकारिक वेबसाइट (edistrict.cgstate.gov.in) पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपको आवेदन की स्थिति जाँच पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के बाद आपको अपना आवेदन पत्र नंबर भरना होगा।
  • जिसके बाद आप अपने आवेदन पत्र की ऑनलाइन स्थिति की जांच कर सकेंगे। 

निवास प्रमाण पत्र प्राप्त के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर 30.00 रुपए शुल्क का भुगतान करना होगा।

निवास प्रमाण पत्र के आवेदन के बाद आमतौर पर 15 दिनों के बाद के बाद इसकी जानकारी दी जाती है।

यह सुविधा जिला कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय और ग्राम पंचायत में निकटतम लोक सेवा केंद्र पर भी उपलब्ध है।

 

 

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार