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#gstinspector जीएसटी इंस्पेक्टर/निरीक्षक या एक्साइज इंस्पेक्टर कौन होता है?

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#gstinspector जीएसटी इंस्पेक्टर/निरीक्षक या एक्साइज इंस्पेक्टर कौन होता है?

यदि आप कोई व्यापार या फिर व्यवसाय करते हैं तो आप GST के विषय में अवश्य जानते होंगे। और साथ ही ऐसे लोग भी जो प्रतिदिन बाजार से कोई न कोई सामान खरीदते हैं या फिर किसी सेवा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी पता होगा कि जीएसटी क्या है। दरअसल जीएसटी यानी Goods & Service Tax भारत में सरकार द्वारा लिया जाने वाला वह टैक्स है जो देश में बन रहे और बिक रहे सामान और सुविधाओं पर लगाया जाता है। इस कर को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार देशभर में विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करती है। जो कर न देने वालों के विरुद्ध पुलिस की तरह एक प्रशासनिक टीम बनाकर छापा मारते हैं और जीएसटी की चोरी का खुलासा करते हैं। इस कार्रवाई का मुख्य अधिकारी जीएसटी इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक होता है। चलिये आज हम आपको इसी जीएसटी निरीक्षक के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह कौन होता है? उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं? तथा उसकी योग्यता क्या होती है?

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नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार