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#jansuchnaadhikari जनपद में कौन-कौन से जन सूचना अधिकारी होते हैं(भाग-2)

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#jansuchnaadhikari जनपद में कौन-कौन से जन सूचना अधिकारी होते हैं(भाग-2)

देश के हर नागरिक को सूचना का अधिकार के अंतर्गत किसी भी लोक प्राधिकारी यानी सरकारी अधिकारी अथवा उसके नियंत्रण के अधीन किसी भी दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार है। साथ ही इन अभिलेखों और दस्तावेजों की प्रमाणिक प्रति या टेप, पेन ड्राइव, वीडियो कैसेट आदि के रुप में प्राप्त करने का अधिकार है। इन सूचनाओं को उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक सरकारी विभाग या शासन द्वारा वित्तपोषित संस्था में जन सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है, जिसका उत्तरदायित्व है कि वह उस विभाग के विभिन्न भागों से आपके द्वारा मांगी गई जानकारी इकट्ठा करे और आपको प्रदान करे। यदि वह आवेदन के 30 दिन के भीतर आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो उस पर जुर्माना भी ठोका जा सकता है। चलिये आपको बताते हैं कि आपके जनपद में कौन-कौन से जन सूचना अधिकारी होते हैं और इसके साथ ही प्रथम अपील अधिकारी कौन-कौन होते हैं। हमारी वेबसाइट है: http://adhikarexpress.com/

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार